Money Bills can be introduced in the Lok Sabha with prior permission of the / धन विधेयकों को लोकसभा में किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है? - www.studyandupdates.com

Sunday

Money Bills can be introduced in the Lok Sabha with prior permission of the / धन विधेयकों को लोकसभा में किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है?

Money Bills can be introduced in the Lok Sabha with prior permission of the / धन विधेयकों को लोकसभा में किसकी पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है?

(1) President / राष्ट्रपति
(2) Prime Minister / प्रधान मंत्री
(3) Speaker / वक्ता
(4) Cabinet / कैबिनेट

(SSC Combined Matric Level (PRE) Exam. 05.05.2002)

Answer / उत्तर : – 

(1) President / राष्ट्रपति

Explanation / व्याख्यात्मक विवरण :- 

No money bill can be introduced in the Lok Sabha without the prior approval of the president. The money bill originates only in the Lok Sabha. / राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बिना लोकसभा में कोई भी धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में उत्पन्न होता है।
Note : The Aadhaar Act 2016 was the last bill passed as Money Bill. / नोट: आधार अधिनियम 2016 धन विधेयक के रूप में पारित अंतिम विधेयक था।

No comments:

Post a Comment

Popular Posts