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“Residuary powers” under the Indian Constitution means / भारतीय संविधान के तहत "अवशिष्ट शक्तियां" का अर्थ है

“Residuary powers” under the Indian Constitution means / भारतीय संविधान के तहत “अवशिष्ट शक्तियां” का अर्थ है

(1) the powers relating to International Affairs. / अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संबंधित शक्तियाँ।
(2) the powers relating to Internal Emergency. / आंतरिक आपातकाल से संबंधित शक्तियां।
(3) the powers, which can be exercised both by the Union Government and the States. / शक्तियाँ, जिनका प्रयोग केंद्र सरकार और राज्यों दोनों द्वारा किया जा सकता है।
(4) the powers, which have not been specifically enumerated in the Union List, State List and Concurrent List. / वे शक्तियाँ, जिनकी विशेष रूप से संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में गणना नहीं की गई है।

(SSC (10+2) Level Data Entry Operator & LDC Exam. 27.10.2013)

Answer / उत्तर : – 

(4) the powers, which have not been specifically enumerated in the Union List, State List and Concurrent List. / वे शक्तियाँ, जिनकी विशेष रूप से संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में गणना नहीं की गई है।

Explanation / व्याख्यात्मक विवरण :- 

The powers, which have not been specifically enumerated in the Union List, State List and Concurrent List. / वे शक्तियाँ, जिनकी विशेष रूप से संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में गणना नहीं की गई है।

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