The Constitution of India lays down that the two Houses of Parliament must be summoned at least / भारत का संविधान कहता है कि संसद के दोनों सदनों को कम से कम बुलाया जाना चाहिए
(1) four times a year / साल में चार बार
(2) thrice a year / साल में तीन बार
(3) twice a year / साल में दो बार
(4) once a year / साल में एक बार
(SSC CPO Sub-Inspector Exam. 03.09.2006)
Answer / उत्तर : –
(3) twice a year / साल में दो बार
Explanation / व्याख्यात्मक विवरण :-
The period during which the House meets to conduct its business is called a session. The Constitution empowers the President to summon each House at such intervals that there should not be more than 6 month’s gap between the two sessions. Hence the Parliament must meet at least twice a year. / जिस अवधि के दौरान सदन अपना कार्य करने के लिए बैठक करता है उसे सत्र कहा जाता है। संविधान राष्ट्रपति को प्रत्येक सदन को इस तरह के अंतराल पर बुलाने का अधिकार देता है कि दो सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इसलिए संसद को वर्ष में कम से कम दो बार अवश्य मिलना चाहिए।
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