The Indian Parliament is competent to enact law on a State subject if / भारतीय संसद राज्य के विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम है यदि:
(1) emergency under Article 352 is in operation / अनुच्छेद ३५२ के तहत आपातकाल लागू है
(2) all the state Assemblies of the country make such a request / देश की सभी राज्य विधानसभाएं ऐसा अनुरोध करती हैं
(3) the President sends such a message to Parliament / राष्ट्रपति ऐसा संदेश संसद को भेजता है
(4) None of these / इनमें से कोई नहीं
(SSC Section Officer (Audit) Exam. 06.01.2008)
Answer / उत्तर : –
(1) emergency under Article 352 is in operation / अनुच्छेद ३५२ के तहत आपातकाल लागू है
Explanation / व्याख्यात्मक विवरण :-
When National emergency 7under article 352 is in force, the Parliament can make laws on the 66 subjects of the State List (which contains subjects on which the state governments can make laws). Also, all money bills are referred to the Parliament for its approval. / जब अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल 7 लागू होता है, तो संसद राज्य सूची के 66 विषयों पर कानून बना सकती है (जिसमें ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं)। साथ ही, सभी धन विधेयकों को संसद की मंजूरी के लिए भेजा जाता है।
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