The President of India can be removed from his office by the / भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है?
(1) Chief Justice of India / भारत के मुख्य न्यायाधीश
(2) Parliament / संसद
(3) Lok Sabha / लोकसभा
(4) Prime Minister / प्रधान मंत्री
(SSC CGL Tier-I Re-Exam, 30.08.2015)
Answer / उत्तर : –
(2) Parliament / संसद
Explanation / व्याख्यात्मक विवरण :-
According to Article 61 of Indian Constitution, the President can be removed from office by a process of impeachment for ‘violation of the Constitution’. The impeachment charges can be initiated by either House of Parliament. These charges should be signed by one-fourth members of the House (that framed the charges), and a 14 days’ notice should be given to the President. / भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार, राष्ट्रपति को ‘संविधान के उल्लंघन’ के लिए महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किए जा सकते हैं। इन आरोपों पर सदन के एक-चौथाई सदस्यों (जिन्होंने आरोप तय किए थे) द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिनों का नोटिस दिया जाना चाहिए।
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