The Residuary powers of legislation under Indian Constitution rests with / भारतीय संविधान के तहत कानून की अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं
(1) President / राष्ट्रपति
(2) Prime Minister / प्रधान मंत्री
(3) Parliament / संसद
(4) States / राज्य
(SSC CGL Tier-I (CBE) Exam. 31.08.2016)
Answer / उत्तर : –
(3) Parliament / संसद
Explanation / व्याख्यात्मक विवरण :-
Article 248 (2) of the Constitution of India says that the Parliament has exclusive residuary power to make any law with respect to any matter not enumerated in list II and III. Such power shall include the power of making any law imposing a tax not mentioned in either of those lists. / भारत के संविधान का अनुच्छेद 248 (2) कहता है कि संसद के पास सूची II और III में सूचीबद्ध नहीं किए गए किसी भी मामले के संबंध में कोई भी कानून बनाने की अनन्य अवशिष्ट शक्ति है। इस तरह की शक्ति में उन सूचियों में से किसी में भी उल्लेख नहीं किए गए कर को लागू करने वाला कोई कानून बनाने की शक्ति शामिल होगी।
No comments:
Post a Comment