The Speaker of the lok Sabha enjoys / लोकसभा अध्यक्ष आनंद लेते हैं
(1) no right to vote in general circumstances / सामान्य परिस्थितियों में मतदान का अधिकार नहीं
(2) the right to vote only in case of a tie / टाई होने की स्थिति में ही वोट देने का अधिकार
(3) the right to vote like other members of the House / सदन के अन्य सदस्यों की तरह मत देने का अधिकार
(4) the right to vote only once during the term of the House / सदन की अवधि के दौरान केवल एक बार मतदान करने का अधिकार
(SSC Combined Matric Level (PRE) Exam. 05.05.2002)
Answer / उत्तर : –
(2) the right to vote only in case of a tie / टाई होने की स्थिति में ही वोट देने का अधिकार
Explanation / व्याख्यात्मक विवरण :-
Normally, the Speaker does not take part in voting in the House. But in case of a tie, he exercises his right of casting vote. His casting vote would decide the issue. In such a case his vote would normally go in favour of the party to which he belongs. Further, when a resolution for the removal of the Speaker is put to vote in the House, he has the right to cast his vote. / सामान्यतः अध्यक्ष सदन में मतदान में भाग नहीं लेता है। लेकिन बराबरी की स्थिति में वह वोट डालने के अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं। उनका वोटिंग वोट ही इस मुद्दे को तय करेगा। ऐसे मामले में उसका वोट आमतौर पर उस पार्टी के पक्ष में जाएगा जिससे वह संबंधित है। इसके अलावा, जब अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव सदन में मतदान के लिए रखा जाता है, तो उसे अपना वोट डालने का अधिकार होता है।
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