According to the Indian Constitution, who has the power to declare emergency ? / भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल घोषित करने की शक्ति किसके पास है?
(1) Prime Minister / प्रधान मंत्री
(2) President / राष्ट्रपति
(3) Chief Justice / मुख्य न्यायाधीश
(4) Parliament / संसद
(SSC CGL Tier-I (CBE) Exam. 10.09.2016)
Answer / उत्तर : –
(2) President / राष्ट्रपति
Explanation / व्याख्यात्मक विवरण :-
As per the articles 352, 356 and 360 in the Constitution of India, President of India has been given extraordinary power to declare an emergency to meet any threat to the country. The President can declare three types of emergencies :
1. National emergency (article 352);
2. State emergency (article 356);
3. Financial emergency (article 360).
भारत के संविधान में अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति को देश के लिए किसी भी खतरे से निपटने के लिए आपातकाल घोषित करने की असाधारण शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति तीन प्रकार की आपात स्थितियों की घोषणा कर सकता है:
1. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352);
2. राज्य आपातकाल (अनुच्छेद 356);
3. वित्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)।
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