For which peroid the Finance Commission is formed ? / वित्त आयोग का गठन किस अवधि के लिए किया जाता है?
(1) 2 years / 2 साल
(2) Every year / हर साल
(3) 5 years / 5 साल
(4) According to the wishes of President / राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार
(SSC Combined Graduate Level Prelim Exam. 24.02.2002)
Answer / उत्तर :-
(3) 5 years / 5 साल
Explanation / व्याख्या :-
The Finance Commission of India is established under Article 280 of the Indian Constitution by the President of India to define the financial relations between the centre and the state. The Finance Commission Act of 1951 states the terms of qualification, appointment and disqualification, the term, eligibility and powers of the Finance Commission. As per the Constitution, the commission is appointed every five years and consists of a chairman and four other members.
Note : Finance Commission is established under Article 280 of the Indian Constitution by the President of India. It was formed to define the financial relations between the Centre and the state. Till date, Fourteen Finance Commissions have submitted their reports. 14th Finance Commission headed by Prof. Y V Reddy. / भारत के वित्त आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए की गई है। 1951 का वित्त आयोग अधिनियम योग्यता, नियुक्ति और अयोग्यता, अवधि, पात्रता और वित्त आयोग की शक्तियों की शर्तों को बताता है। संविधान के अनुसार, आयोग की नियुक्ति हर पांच साल में होती है और इसमें एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं।
नोट: भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई है। इसका गठन केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया गया था। अब तक, चौदह वित्त आयोगों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। 14वें वित्त आयोग की अध्यक्षता प्रो. वाई वी रेड्डी ने की।
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