If the name of a tribe has to be excluded from the list of Scheduled Tribe, who has the power for such exclusion? / यदि किसी जनजाति का नाम अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर करना है, तो ऐसे बहिष्कार की शक्ति किसके पास है?
(1) President / राष्ट्रपति
(2) Parliament / संसद
(3) National Commission for Scheduled Tribes / राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
(4) Union Council of Ministers / केंद्रीय मंत्रिपरिषद
(SSC CGL Tier-I (CBE) Exam. 03.09.2016)
Answer / उत्तर : –
(2) Parliament / संसद
Explanation / व्याख्यात्मक विवरण :-
According to Article 342 of Indian constitution, the President may with respect to any State or Union territory, after consultation with the Governor thereof, specify the tribes or tribal communities or parts of or groups within tribes or tribal communities deemed to be Scheduled Tribes in relation to that State or Union territory. The same article adds that Parliament may by law include in or exclude from the list of Scheduled Tribes, any tribe or tribal community or part of or group within any tribe or tribal community. / भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३४२ के अनुसार, राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में, उसके राज्यपाल के परामर्श से, जनजातियों या आदिवासी समुदायों या जनजातियों के समूहों या समूहों के संबंध में निर्दिष्ट कर सकते हैं जिन्हें अनुसूचित जनजाति माना जाता है। उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए। इसी अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि संसद कानून द्वारा अनुसूचित जनजातियों, किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय या किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय के किसी भाग या समूह की सूची में शामिल या बाहर कर सकती है।
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