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The President can dismiss a member of the Council of Ministers / राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को बर्खास्त कर सकता है

The President can dismiss a member of the Council of Ministers / राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को बर्खास्त कर सकता है

(1) with the consent of the Speaker / अध्यक्ष की सहमति से
(2) only under emergency conditions / केवल आपातकालीन परिस्थितियों में
(3) on the recommendation of the Prime Minister / प्रधानमंत्री की सिफारिश पर
(4) on his own / अपने दम पर

(SSC CGL Tier-I (CBE) Exam. 30.08.2016)

Answer / उत्तर : – 

(3) on the recommendation of the Prime Minister / प्रधानमंत्री की सिफारिश पर

Explanation / व्याख्यात्मक विवरण :- 

Article 74 of Indian constitution provides for the Council of Ministers to aid and advise President. The President appoints the council of ministers and distributes portfolios among them on the advice of the Prime Minister. On his recommendation, the President can dismiss any minister from the council of ministers. Virtually, the President has no say in these matters as these constitute the prerogatives of the Prime Minister. / भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर उनके बीच विभागों का वितरण करता है। उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर सकता है। वस्तुतः, इन मामलों में राष्ट्रपति का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि ये प्रधान मंत्री के विशेषाधिकार हैं।

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