Under which Article of the Constitution can an Emergency be declared in India on account of war or external aggression ? / संविधान के किस अनुच्छेद के तहत युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण भारत में आपातकाल घोषित किया जा सकता है? - www.studyandupdates.com

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Under which Article of the Constitution can an Emergency be declared in India on account of war or external aggression ? / संविधान के किस अनुच्छेद के तहत युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण भारत में आपातकाल घोषित किया जा सकता है?

Under which Article of the Constitution can an Emergency be declared in India on account of war or external aggression ? / संविधान के किस अनुच्छेद के तहत युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण भारत में आपातकाल घोषित किया जा सकता है?

(1) Article 356 / अनुच्छेद 356
(2) Article 352 / अनुच्छेद 352
(3) Article 353 / अनुच्छेद 353
(4) Article 354 / अनुच्छेद 354

(SSC Section Officer (Commercial Audit) Exam. 16.11.2003)

Answer / उत्तर :-

(2) Article 352 / अनुच्छेद 352

Explanation / व्याख्या :-

National emergency is caused by war, external aggression or armed rebellion in the whole of India or a part of its territory. Such an emergency was declared in India in 1962 (Indo-China war), 1971 (Indo-Pakistan war), and 1975 (declared by Indira Gandhi to escape conviction). The President can declare such an emergency under Article 352 of the Constitution only on the basis of a written request by the Council of Ministers headed by the Prime Minister. Such a proclamation must be approved by the Parliament within one month. Such an emergency can be imposed for six months. It can be extended by six months by repeated parliamentary approval. / राष्ट्रीय आपातकाल पूरे भारत या उसके क्षेत्र के एक हिस्से में युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण होता है। 1962 (भारत-चीन युद्ध), 1971 (भारत-पाकिस्तान युद्ध), और 1975 (इंदिरा गांधी द्वारा दोषसिद्धि से बचने के लिए घोषित) में इस तरह के आपातकाल की घोषणा की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति ऐसी आपात स्थिति की घोषणा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद के लिखित अनुरोध के आधार पर ही कर सकते हैं। ऐसी घोषणा को एक महीने के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। ऐसी आपात स्थिति छह महीने के लिए लगाई जा सकती है। बार-बार संसदीय अनुमोदन से इसे छह महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।

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