What Constitutional provision enables the Central Government to provide reservations in jobs and educational institutions for the weaker sections of the society ? / कौन सा संवैधानिक प्रावधान केंद्र सरकार को समाज के कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है? - www.studyandupdates.com

Saturday

What Constitutional provision enables the Central Government to provide reservations in jobs and educational institutions for the weaker sections of the society ? / कौन सा संवैधानिक प्रावधान केंद्र सरकार को समाज के कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है?

What Constitutional provision enables the Central Government to provide reservations in jobs and educational institutions for the weaker sections of the society ? / कौन सा संवैधानिक प्रावधान केंद्र सरकार को समाज के कमजोर वर्गों के लिए नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है?

(1) Article / अनुच्छेद 14
(2) Article / अनुच्छेद  16
(3) Article / अनुच्छेद  46
(4) Article / अनुच्छेद  19

(SSC Tax Assistant (Income Tax & Central Excise) Exam.05.12.2004)

Answer / उत्तर :-

(2) Article / अनुच्छेद  16

Explanation / व्याख्या :-

Article 16 of the Constitution of India is a bundle of contradictions, as on the one hand it deals with equality of opportunity in matters of public employment, and, on the other, it enables the government to provide for reservation in public employment. Article 16 provides that there shall be equality of opportunity for all citizens in the matters of employment or appointment to any office under the State. This Article also provides that no citizen shall be ineligible for any office or employment under the State on grounds only of religion, race, caste, sex, descent, place of birth or any of them. / भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 अंतर्विरोधों का एक बंडल है, क्योंकि यह एक तरफ सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता से संबंधित है, और दूसरी तरफ, यह सरकार को सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाता है। अनुच्छेद 16 में प्रावधान है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति के मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। यह अनुच्छेद यह भी प्रदान करता है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर राज्य के अधीन किसी पद या रोजगार के लिए अपात्र नहीं होगा।

No comments:

Post a Comment

Popular Posts