Who decides disputes regarding disqualification of members of Parliament? / संसद सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है ?
(1) The Supreme Court / सुप्रीम कोर्ट
(2) The Election Commission / चुनाव आयोग
(3) The Prime Minister in Consultation with the Election Commission / चुनाव आयोग के परामर्श से प्रधान मंत्री
(4) The President in Consultation with the Election Commission / राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श से
(SSC CGL Tier-I (CBE) Exam. 07.09.2016)
Answer / उत्तर : –
(4) The President in Consultation with the Election Commission / राष्ट्रपति चुनाव आयोग के परामर्श से
Explanation / व्याख्यात्मक विवरण :-
Disqualification in matters relating to defection is decided by the Speaker or the Chairman of the House depending upon whether it is Lok Sabha or the Rajya Sabha. In matters relating to corrupt practices, it is the President who, in consultation with the Election Commission, passes the final orders even if the dispute is adjudicated by the Courts. / दल-बदल से संबंधित मामलों में अयोग्यता का निर्णय लोकसभा या राज्य सभा के आधार पर अध्यक्ष या सदन के सभापति द्वारा किया जाता है। भ्रष्ट आचरण से संबंधित मामलों में, यह राष्ट्रपति होता है, जो चुनाव आयोग के परामर्श से अंतिम आदेश पारित करता है, भले ही विवाद न्यायालयों द्वारा तय किया गया हो।
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