The concept of fundamental duties in the Constitution of India was taken from : / भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा कहाँ से ली गई थी:
(a) USSR
(b) USA
(c) Germany / जर्मनी
(d) Australia / ऑस्ट्रेलिया
SSC CHSL 17/03/2020 (Shift-III)
Answer / उत्तर :-
(d) USSR Constitution / USSR संविधान
Explanation / व्याख्या :-
The concept of Fundamental Duties was adopted from the Soviet Union Constitution (USSR) on the recommendations of Swaran Singh Committee in 1976. The Fundamental Duties were added to the constitution by the 42nd Amendment in 1976, Originally, Fundamental Duties were ten in number but later increased to eleven by 86th Amendment in 2002. Fundamental Duties are mentioned with Article 51A under Part IV A of the Constitution of India.
मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर सोवियत संघ के संविधान (USSR) से अपनाया गया था। मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था, मूल रूप से, मौलिक कर्तव्यों की संख्या दस थी, लेकिन बाद में 2002 में 86वें संशोधन द्वारा इसे बढ़ाकर ग्यारह कर दिया गया। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारत के संविधान के भाग IV A के तहत अनुच्छेद 51A के साथ किया गया है।
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