Union Legislature alone can make laws on matters related to –––––. / संघ विधानमंडल अकेले ही –––––– से संबंधित मामलों पर कानून बना सकता है। - www.studyandupdates.com

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Union Legislature alone can make laws on matters related to –––––. / संघ विधानमंडल अकेले ही –––––– से संबंधित मामलों पर कानून बना सकता है।

Union Legislature alone can make laws on matters related to –––––. / संघ विधानमंडल अकेले ही –––––– से संबंधित मामलों पर कानून बना सकता है।

(a) Public health / सार्वजनिक स्वास्थ्य
(b) Police / पुलिस
(c) Railways / रेलवे
(d) Local self-government / स्थानीय स्वशासन

SSC CHSL 26/10/2020 (Shift-I)

Answer / उत्तर :-

(c) Railways / रेलवे

Explanation / व्याख्या :-

Article 246 of the Indian Constitution envisaged about 3 lists.

(i) Union List
(ii) State List
(iii) Concurrent List

In the given options Public Health, Police and Local - Self government are the subjects of State List while Railways is a subject of Union list. So, the Union government may make laws on matters of Union List.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 में 3 सूचियों की परिकल्पना की गई है।

(i) संघ सूची
(ii) राज्य सूची
(iii) समवर्ती सूची

दिए गए विकल्पों में सार्वजनिक स्वास्थ्य, पुलिस और स्थानीय - स्वशासन राज्य सूची के विषय हैं जबकि रेलवे संघ सूची का विषय है। इसलिए, संघ सरकार संघ सूची के मामलों पर कानून बना सकती है।







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